
इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। उन्हें तोशाखाना मामले में यह राहत मिली है। इससे पहले इस मामले में इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
नई दिल्ली– पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत के बावजूद वो अब सिफर केस में घिरते दिख रहे हैं. जियो न्यूज की खबर के मुताबिक बुधवार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की विशेष अदालत ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 13 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान के जल्द सलाखों के पीछे से बाहर आने की उम्मीद कम ही है. वो अंदर रहते हुए मटन-चिकन का आनंद लेंगे. बीते दिनों सरकारी की तरफ से पाकिस्तान की सुपीम कोर्ट को बताया गया था कि इमरान खान को जेल में खाने के लिए भरपूर मटन और चिकन दिया जा रहा है.
न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन सिफर मामले की सुनवाई के लिए जेल पहुंचे. आंतरिक मंत्रालय द्वारा इमरान खान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद कानून मंत्रालय ने जेल से ही न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया. यही वजह है कि जेल परिसर में ही इस मामले की सुनवाई हुई. कानूनी प्रक्रियाओं के बाद न्यायाधीश ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत की अवधि को 14 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया.